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पेशेवर/स्‍व-नियोजित व्‍यक्तियों के लिए ऋण

  • Wकिसी क्षेत्र के कला/कौशल/पेशे में डिग्री या डिपलोमा धारकों को बैंक वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है. ऐसे कला-कुशलता प्राप्‍त व्‍यक्ति, जो बैंक के दृष्टिकोण में व्‍यावसायिक माना जाता है, को भी वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के मामले में बैंक विचार करता है.


    उदाहरण:मेडिकल प्राक्‍टीशनर, दंत चिकित्‍सक, इंजीनियर, वास्‍तु शिल्पि, सनदी लेखाकार, सर्वेक्षक, शिल्‍पकार, वकील, न्‍यायाभिकर्ता, प्रबंधन परामर्शदाता, आदि

    • आवेदक को मेडिसिन, दंत चिकित्‍सा, इंजीनियरिंग, आदि में मान्‍यता प्राप्‍त डिग्री धारक होना चाहिए. अन्‍यथा आवेदक को, बैंक के दृष्टिकोण में, पर्याप्‍त कुशलता प्राप्‍त होनी चाहिए, जिससे वह व्‍यवसायी माना जा सकता है.
    • निम्‍न के लिए ऋण दिए जा सकते हैं :
      1. उपकरणों/उपस्‍करों की खरीदी जैसे मेडिकल प्रैक्‍टीशनर के लिए एक्‍स–रे उपकरण; निर्माण इं‍जीनियर के लिए कांक्रीट मिक्‍सर; सनदी लेखाकारों के लिए कंप्‍यूटर, आदि.
      2. परिसर का नवीकरण : मेडिकल प्रैक्‍टीशनर के लिए क्लिनिकों का निर्माण/ नवीकरण, सनदी लेखाकारों के लिए कार्यालय का निर्माण/ नवीकरण, आदि.
      3. शिल्‍पकारों, आदि के लिए कच्‍चे माल की आवधिक खरीदियों के लिए कार्यशील पूँजी आवश्‍यकताएं, आदि.
      4. सेवा प्रभार – जैसा लागू .
    सेवा प्रभार और शेयर धन प्रतिभूति ऋणों पर लागू जैसा है.

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