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निर्यातकों के लिए सेवाएं

      • निर्यात साख पत्रों को सलाह प्रदान करना :
        हमें प्राप्‍त निर्यात साख पत्रों पर लाभभोगियों को हम त्‍वरित सलाह प्रदान करते हैं. निर्यात साख पत्र में आवश्‍यक संशोधनों की भी हम सलाह देते हैं.

      • निर्यात साख पत्रों की वसूली :
        वसूली के आधार पर हम निर्यात बिलों का निर्वाह करते हैं. त्‍वरित गति से वसूली के लिए प्रलेख भेजे जाते हैं. हमारे प्रतिनिधि बैंक से प्राप्‍त किए जाने के बाद, बिना किसी विलंब, निधियॉं क्रेडिट की जाती हैं.

      • निर्यातकों को ऋण सुविधाएं :
        निम्‍नानुसार हम निर्यातकों को ऋण सुविधाएं उपलब्‍ध कराते हैं :
      • पोत-लदान पूर्व वित्‍तीय सहायता / पैकिंग ऋण:
        कच्‍चा माल खरीदने, उसका संसाधन, विनिर्माण, पैकिंग, परिवहन, निर्यात के लिए उत्‍पादित वस्‍तुओं के लिए माल गोदाम की व्‍यवस्‍था आदि के लिए यह निर्यातकों को मंजूर की जाती है. रियायती ब्‍याज दरों पर यह सुविधा प्रदान की जाती है और इसका वितरण दोनो भारतीय रुपयों में तथा विदेशी मुद्रा में किया जाता है.

      • पोत-लदानोत्‍तर ऋण : - द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है :
        1. निर्यात बिलों का खरीदी/मितीकाटे पर भुगतान एवं
        2. साख पत्र के अंतर्गत निर्यात बिलों का परक्रामण

        दोनों, पोत-लदान पूर्व वित्‍त और पोत-लदानोत्‍तर वित्‍त वितरण विदेशी मुद्रा (अमरीकी डॉलर, ग्रेट ब्रिटन पाउण्‍ड, यूरो और जापानी येन) में विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्‍धता के आधार पर किया जाता है.